सिनेमैटोग्राफी एक्ट-1952 में बदलाव को कैबिनेट की मिली मंजूरी, पायरेसी पर लगेगी लगाम

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फिल्म की पायरेसी को रोकने के लिए कैबिनेट ने सिनेमैटोग्राफी एक्ट 1952 में बदलाव को अपनी मंजूरी दे दी है. अब इस मंजूरी के बाद किसी भी फिल्म को गैरकानूनी तरीके से यानी बिना संबंधित व्यक्ति या कंपनी के अनुमति के रिकॉर्ड करना, प्रसारित करना कानूनन जुर्म होगा. अब कोई भी शख्स फिल्मों को इंटरनेट पर नहीं डाल सकेगा. सिनेमैटोग्राफी एक्ट में बदलाव को मिली मंजूरी अंधाधुन हो रही फिल्म की पायरेसी को रोकने के लिए ही सरकार ने सिनेमैटोग्राफी एक्ट 1952 को मंजूरी दे दी है. बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जानकारी देते हुए कहा है कि, ‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने सिनेमैटोग्राफी एक्ट 1952 में बदलाव को मंजूरी दे दी है. एक्ट के 6 एए में एक नई धारा जोड़ी जाएगी. इसके बाद किसी भी फिल्म को बिना प्रोड्यूसर या कंपनी की अनुमति के रिकॉर्ड करना जुर्म होगा. ऐसा करने पर संबंधित आरोपित को 3 साल की कैद या 10 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों सजा का प्रावधान होगा.’ #Cabinet approves amendment to the #CinematographAct , 1952 to tackle film piracy #CabinetDecisions ... the Amendment provides for Penal Provisions with upto 3 year imprisonment or Rs 10 lakh fine or both for unauthorized camcording and duplication of films .. pic.twitter.com/aA3QKJKlLS — Girish Johar (@girishjohar) February 6, 2019 आम बजट में ही हुआ था ऐलान आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, 1 फरवरी 2019 को आए बजट में ही पियूष गोयल ने कहा था कि फिल्म के लिए सिंगल विंडो सिस्टम और पायरेसी को रोकने के लिए कानून बनेगा, जिसके लिए कैबिनेट की मंजूरी अब मिल चुकी है.

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