सरकार ने लगाया J&K के आतंकी संगठन तहरीक-उल-मुजाहिदीन पर बैन

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केन्द्र सरकार ने कई आतंकवादी घटनाओं में संलिप्त जम्मू-कश्मीर के आतंकवादी संगठन तहरीक-उल-मुजाहिदीन पर प्रतिबंध लगा दिया है. गृह मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी. मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि केंद्र सरकार का मानना है कि तहरीक-उल-मुजाहिदीन (टीयूएम) कई आतंकवादी घटनाओं में शामिल है, क्योंकि इसने भारत में अनेक आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया है. इसके सदस्यों को विदेश में बैठे इनके आकाओं से वित्तीय और साजो सामान संबंधी सहायता भी मिल रही है. मंत्रालय ने कहा कि 'कश्मीर की आजादी' के मकसद से तहरीक-उल-मुजाहिदीन 1990 में अस्तित्व में आया था और आतंकी गतिविधियों के माध्यम से इस दिशा में सक्रिय रहा है. अधिसूचना में कहा गया है, 'अत: अब गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967 की धारा 35 की उप धारा(1) में मिले अधिकारों के तहत केंद्र सरकार ने उक्त कानून की पहली अनुसूची में कुछ संशोधन किए हैं. इसमें पहली अनुसूची के क्रमांक 40 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद क्रमांक 41 में जोड़ा जाएगा.' अधिसूचना में कहा गया कि टीयूएम ने विध्वंसक कृत्यों, ग्रेनेड हमले, हथियार छीनने जैसे कृत्यों के अलावा कई आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया है. हाल ही में वित्तीय और साजो समान की सहायता के बदले हिज्ब-उल-मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा जैसे अन्य आतंकवादी संगठनों का समर्थन भी किया. संगठन ने आतंकवादी गतिविधियों और उसे बढ़ावा देने के भी कई काम किए हैं. यह भारत में आतंकवादी गतिविधियों के लिए युवाओं को कट्टरपंथ की ओर लाने और उनकी भर्ती का काम भी कर रहा है. अधिसूचना में कहा गया कि जम्मू-कश्मीर पुलिस ने हाल ही में उसके खिलाफ कई मामले दर्ज किए, जिसमें पाया गया कि टीयूएम ने कई आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने में बड़ी भूमिका निभाई. उसके कई सदस्यों को गिरफ्तार भी किया गया है. इन मामलों में पाया गया कि कश्मीरी युवकों के लिए यह आतंकी संगठन कई प्रशिक्षण केंद्र चला रहा है और इसके जरिए जम्मू-कश्मीर से और अधिक युवकों को इसमें शामिल किये जाने की संभावना है.

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