Pulwama Attack: पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में बीकानेर छोड़ने का आदेश

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पुलवामा आतंकवादी हमले (Pulwama Terror Attack) के बाद पूरे देश में गुस्से की लहर और आक्रोश है. इसी कड़ी में राजस्थान के बीकानेर में प्रशासन ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों को अगले 48 घंटे के अंदर जिला छोड़कर जाने का आदेश दिया है. बीकानेर जिला मजिस्ट्रेट (DM) कुमारपाल गौतम ने सोमवार को दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 144 के तहत आदेश जारी किया कि बीकानेर राजस्व सीमा में रह रहे पाकिस्तानी नागरिक 48 घंटे के भीतर जिला छोड़कर चले जाएं. आदेश में कहा गया है कि बीकानेर पाकिस्तान की सीमा के पास है. इस कारण पाकिस्तानी नागरिकों के यहां रहने, घूमने-फिरने और ठहरने से आंतरिक सुरक्षा (Internal Security) को गंभीर खतरा पैदा हो सकता है जिसके मद्देनजर यह निषेधाज्ञा लागू की गई है. Rajasthan: Bikaner DM issues a list of orders, effective immediately, u/s 144 CrPc in light of #PulwamaTerrorAttack. He order Pakistani citizens to leave the dist within 48 hrs, also prohibits hotels in Bikaner border area from allowing Pak citizens. Order applicable for 2 months pic.twitter.com/YsEnrv2X7a — ANI (@ANI) February 18, 2019 डीएम ने कहा कि पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले से आम जनता में पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त जनआक्रोश के चलते यह आदेश दिया गया है. उन्होंने बीकानेर की सीमा क्षेत्र में बने होटलों में पाकिस्तानी नागरिकों को पनाह देने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है. यह आदेश दो महीने के लिए लागू किया गया है. इस आदेश के अनुसार बीकानेर की राजस्व सीमा में स्थित किसी भी धर्मशाला, होटल और अस्पताल इत्यादि में पाकिस्तानी नागरिकों के रहने और ठहरने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. आदेश में कहा गया है कि बीकानेर जिले में रहने वाले भारतीय नागरिक, पाकिस्तान के नागरिकों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से व्यापारिक संबंध (Business Ties) नहीं रखेगें या उन्हें किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं देंगे. पाकिस्तान से प्राप्त हो रही ‘स्पूफ कॉल’ (Spoof Call) के मद्देनजर कोई भी नागरिक किसी भी दूरसंचार माध्यम से किसी भी प्रकार की सैन्य/संवेदनशील जानकारी का अनजान शख्स से आदान-प्रदान नहीं करेगा. बीकानेर का कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान में रजिस्टर्ड सिम (SIM) का उपयोग भी नहीं करेगा. आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को इस आदेश से कोई आपत्ति है तो वो DM के सामने पेश होकर अपना प्रतिवेदन (ज्ञापन) दे सकता है. [caption id="attachment_193163" align="alignnone" width="1002"] जैश के फिदायीन कश्मीरी आतंकी ने विस्फोटकों से भरी गाड़ी को CRPF जवानों को ले जा रहे बस से टकरा दिया था. इस हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे (फोटो: रॉयटर्स)[/caption] JeM के स्थानीय सदस्य ने CRPF के काफिले पर किया था आतंकी हमला बता दें कि 14 फरवरी को दोपहर साढ़े तीन बजे के लगभग जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में NH-44 (नेशनल हाईवे) से गुजर रहे CRPF के काफिले (Convoy) पर आतंकवादी हमला हुआ था. इस आत्मघाती हमले में देश के चालीस बहादुर जवान शहीद हो गए थे और दर्जनों अन्य घायल हुए थे. बाद में पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) ने इस कायराना हमले की जिम्मेदारी ली थी. हालांकि सेना ने पुलवामा अटैक के चार दिन के अंदर इसका बदला ले लिया है. सोमवार को पुलवामा के पिंपलीना में हुए एनकाउंटर में जवानों ने इस हमले के मास्टरमाइंड जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के टॉप कमांडर कमांडर कामरान उर्फ गाजी राशिद समेत एक अन्य पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराया था. (भाषा से इनपुट)

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