TRAI ने डीपीओ को ब्रॉडकास्टर्स के घोषित किए गए चैनल लगाने के दिए निर्देश

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उद्योग नियामक ट्राई (TRAI) ने डीपीओ को ब्रॉडकास्टर्स द्वारा घोषित किए गए चैनल लगाने के निर्देश जारी किए हैं. ट्राई द्वारा दिशा-निर्देश इसलिए जारी किए गए हैं क्योंकि एजेंसी को शिकायतें मिल रही थीं कि कई चैनलों को दोहरी LCN या शैली से बाहर रखा जा रहा है. ट्राई ने इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड (ईपीजी) पर चैनलों के प्रदर्शन के लिए डीपीओ को अपनी दिशा-निर्देश में कहा है कि सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और क्षेत्र के क्रमिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए, टीवी चैनलों के सभी वितरकों को यह निर्देश दिया गया है कि ब्रॉडकास्टर द्वारा घोषित एक ही शैली के टीवी चैनल को रखा जाए और एक चैनल केवल एक ही बार दिखाई दिया जाना चाहिए. नियामक ने ट्राई अधिनियम 1997 के तहत वितरकों को गलत करने के खिलाफ कार्रवाई की भी चेतावनी दी है. इसने इंटरकनेक्ट रेगुलेशन में क्लॉज 18 का हवाला दिया है, जो इस मामले पर स्पष्टीकरण के लिए पिछले दिनों चर्चा का विषय बन गया था. ट्राई ने इस मामले में कहा कि पिछले कुछ समय से अथॉरिटी को शिकायतें मिल रही थीं कि कई चैनलों को दोहरी LCN या शैली से बाहर रखा जा रहा है. निजी न्यूज प्रसारकों द्वारा हिंदी में एक नए न्यूज चैनल के लॉन्च किए जाने के खिलाफ शुरू की गई शिकायत के कारण यह मुद्दा काफी महत्वपूर्ण बनकर सामने आया है.

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