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नया वित्त वर्ष शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं. अगर आपने PPF, NPS या फिर सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवाया है तो आपको सतर्क होने की जरूरत है. अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको नुकसान हो सकता है. न्यूज 18 की खबर के अनुसार आइए जानते हैं कौन सा ऐसा काम है जिसे एक अप्रैल 2019 से पहले कर लेना बहुत जरूरी है. दरअसल इन सभी स्कीम में सालाना आपको कुछ मिनिमम पैसा इन्वेस्ट करना होता है. अगर कोई निवेशक ऐसा नहीं करता तो खाता बंद हो सकता है. सुकन्या समृद्धि योजना- आपने अपनी बेटी के लिए इस स्कीम में खाता खोला है तो एक वित्त वर्ष में कम से कम आपको 250 रुपए जमा करने होते हैं. अगर आपने 31 मार्च तक यह पैसा जमा नहीं किया तो आपको 50 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है. 50 रुपए का जुर्माना और न्यूनतम राशि जमा करने के बाद आपका ये खाता फिर से चालू हो जाएगा. पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)- इसी तरह PPF खाते में भी एक फाइनेंशियल ईयर के भीतर कम से कम 500 रुपए जमा करने पड़ते हैं. वित्त वर्ष के अंत में यह राशि जमा न होने पर अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा और 50 रुपए जुर्माना देने पर ही फिर से एक्टिव होगा. नेशनल पेंशन स्कीम (NPS)- नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में खाता खोलने वालों के लिए भी जरूरी है कि वो एक साल के अंदर कम से कम 1000 रुपए जमा करें. अगर 31 मार्च तक ऐसा नहीं किया तो आपका खाता बंद हो सकता है. उसके बाद 100 रुपए का जुर्माना भरने के बाद ही आपका खाता फिर से चालू होगा. खाता फिर से ऐसे होगा चालू- अगर आपका PPF खाता बंद हो चुका है, तो फिर से एक्टिव मोड में लाने के लिए खाताधारक को संबंधित बैंक, पोस्ट ऑफिस में एक एप्लीकेशन देनी होती है. इसके अलावा 50 रुपए सालाना का जुर्माना और जिस समय से खाता में डिपॉजिट नहीं किया है, उस अवधि से 500 रुपए सालाना के हिसाब से बकाया डिपॉजिट करना होता है. साथ ही जिस साल में रिवाइव करा रहे हैं, उस साल की न्यूनतम 500 रुपए की किश्त जमा करनी होती है. इसके बाद ही खाता फिर से एक्टिव होता है.
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