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दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को फिल्म 'पीएम नरेंद्र मोदी' की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली एक याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन व न्यायमूर्ति अनूप जयराम भामभानी की पीठ ने वकील सुजीत कुमार सिंह द्वारा दाखिल याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने आदर्श आचार संहिता के लागू होने के आधार पर फिल्म पर रोक लगाने की मांग की थी।
बताते चलें कि कई विपक्षी पार्टियों ने भी फिल्म की रिलीज रोकने की मांग की है। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग में शिकायत की थी। शिकायत में पीएम नरेंद्र मोदी को 19 मई यानी लोकसभा के चुनावी नतीजे आने के बाद रिलीज करने की मांग की गई थी। इस पर निर्वाचन आयोग ने पीएम नरेंद्र मोदी के निर्माताओं, को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था। बताते चलें कि फिल्म का निर्माण संदीप सिंह और सुरेश ओबेरॉय कर रहे हैं। जबकि फिल्म के म्यूजिक राइट्स टी सीरीज के हैं। मैरी कॉम और सरबजीत फेम ओमंग कुमार इसका निर्देशन कर रहे हैं।
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