लेटेस्ट खबरें हिंदी में, अजब - गजब, टेक्नोलॉजी, जरा हटके, वायरल खबर, गैजेट न्यूज़ आदि सब हिंदी में

अभिनेता राजपाल यादव के बाद अब अभिनेत्री कोइना मित्रा को चेक बाउंस मामले में 6 महीने जेल की सजा सुनाई गई है। कोइना के खिलाफ यह मामला मॉडल पूनम सेठी ने दर्ज कराया था। कोर्ट ने चेक बाउंसिंग मामले में सुनवाई करते हुए कोइना को 1.64 लाख रुपए की ब्याज राशि सहित 4.64 लाख रुपए देने का आदेश भी दिया है।

2013 में पूनम सेठी ने दर्ज कराई थी शिकायत
रिपोर्ट्स के मुताबिक, पूनम सेठी ने साल 2013 में कोइना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस नहीं होने के कारण कोइना के चेक बाउंस हो गया है। हालांकि, कोइना ने इन सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा था कि वह इस मामले को हायर कोर्ट में चुनौती देंगी।

22 लाख रुपए दिए थे उधार
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट ने कोइना की तरफ से दी गई दलीलों को खारिज कर दिया। दरअसल, कोइना ने पूनम सेठी से अलग-अलग समय पर लगभग 22 लाख रुपए लिए थे। इस रकम को वापस करने के लिए कोइना ने एक बार पूनम को 3 लाख रुपए का चेक दिया था जो कि बाउंस हो गया था।
पूनम ने कोइना को भेजा था लीगल नोटिस
पूनम ने कोइना को इसके बाद लीगल नोटिस भेजा था, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया तो उन्होंने साल 2013 में कोइना के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। सुनवाई के दौरान कोइना ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि पूनम सेठी की फाइनेंशियल कंडिशन ही ऐसी नहीं है कि वह 22 लाख रुपए उधार दे सकें। इसके अलावा कोइना ने पूनम पर उनके चेक चोरी करने का भी आरोप लगाया है। हालांकि, कोइना के इन आरोपों को मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया।
from Patrika : India's Leading Hindi News Portal Read Full Article
via Patrika Rss