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मुंबई। अभिनेत्री जूही चावला की 5जी वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी पर दायर याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि एक्ट्रेस की याचिका दोषपूर्ण है और पब्लिसिटी के लिए दायर की गई है। एक्ट्रेस को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने उन पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
कोर्ट की फटकार, 20 लाख रुपए जुर्माना
शुक्रवार को 5जी तकनीक पर जूही चावला की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्ट्रेस को फटकार लगाई। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि इस याचिका में कोई तथ्य नहीं रखे गए। याचिका में सिर्फ कुछ ही ऐसी जानकारी है, जो सही है बाकी सिर्फ कयास लगाए गए और संशय जाहिर किया गया। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को कीमती समय पब्लिसिटी के लिए बर्बाद किया। उनके सुनवाई की कार्यवाही का वीडियो लिंक शेयर करने से इस बात का पता लगता है। कोर्ट की कार्यवाही का दुरुपयोग करने के चलते जूही पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही कोर्ट ने जूही के वकील को निर्देश दिया कि इस मामले में जो कोर्ट फीस जमा की गई थी, वह नियमों के हिसाब से कम थी। इसलिए जो कोर्ट फीस बनती है, वह जमा करवाएं।
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गाना गाने वाले के खिलाफ कार्रवाई
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कहा कि सुनवाई के दौरान व्यवधान पैदा करने वाले शख्स की पहचान की जाए और उस पर उचित कार्रवाई करे। गौरतलब है कि पिछली वर्चुअल सुनवाई के दौरान एक शख्स ने जूही की फिल्मों के गाने गा दिए थे। यह शख्स बार-बार वर्चुअल सुनवाई में घुसा और स्ट्रीमिंग के दौरान 'घूंघट की आड़ में दिलबर का..' गाना गाने लगा। इसके बाद उसे सुनवाई से हटा दिया गया। लेकिन फिर से यह शख्स मीटिंग में घुस गया और इस बार 'लाल लाल होठों पे...' गाना गाने लगा। इसके बाद सुनवाई का लिंक लॉक कर दिया गया।
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गौरतलब है कि इस मामले में दो जून को हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायमूर्ति जेआर मीधा की पीठ ने कहा था कि याचिका दोषपूर्ण है और इसे केवल पब्लिसिटी के लिए दायर किया गया। जूही ने अपनी याचिका में 5जी तकनीक से नागरिकों, जानवरों, वनस्पतियों पर विकिरण के प्रभाव पर चिंता जाहिर की थी।
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