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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मुख्य सचिवों और 11 राज्यों के पुलिस महानिदेशकों (DGP) को शुक्रवार को निर्देश दिए कि वे पुलवामा आतंकवादी हमले (Pulwama Terror Attack) के बाद कश्मीरियों पर हमले, उनके प्रति उत्पन्न खतरे और उनके सामाजिक बहिष्कार के मामलों को रोकने के लिए जल्द और आवश्यक कदम उठाएं. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई (CJI Ranjan Gogoi) और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने यह भी आदेश दिया कि जिन पुलिस अधिकारियों को भीड़ द्वारा लोगों की पीट-पीट कर की गई हत्या के मामलों से निपटने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था, वे अब कश्मीरी छात्रों पर कथित हमलों के मामलों को देखेंगे. Supreme Court issues notice to the Central government and 10 states and seeks their response on a plea seeking its intervention to prevent alleged attacks on Kashmiri students in the aftermath of the Pulwama terror attack. pic.twitter.com/FCkbOiIKWg — ANI (@ANI) February 22, 2019 बेंच ने गृह मंत्रालय से कहा कि वह नोडल अधिकारियों का व्यापक प्रचार करें ताकि इस प्रकार के मामलों का शिकार बनने वाले लोग उन तक आसानी से पहुंच सकें. पीठ ने कहा, ‘मुख्य सचिवों, डीजीपी और दिल्ली पुलिस कमिश्नर कश्मीरियों और अन्य अल्पसंख्यकों के प्रति उत्पन्न खतरे, उनके खिलाफ हमले, उनके सामाजिक बहिष्कार इत्यादि की घटनाएं रोकने के लिए जल्द और आवश्यक कार्रवाई करें.’
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