JNU देशद्रोह केस: दिल्ली सरकार ने नहीं दी चार्जशीट की फाइल, कोर्ट ने 28 फरवरी तक का दिया समय

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दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 2016 के देशद्रोह मामले में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्य पर मुकदमा चलाने की मंजूरी हासिल करने के लिए दिल्ली पुलिस को बुधवार को 28 फरवरी तक का समय दिया. दरअसल, दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस को चार्जशीट पेश करने की इजाजत अभी तक नहीं दी है. Next date of hearing in JNU sedition case is February 28, in Delhi's Patiala House Court pic.twitter.com/itBaCm4I16 — ANI (@ANI) February 6, 2019 कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली पुलिस से कहा कि वो वो संबंधित अधिकारियों से जल्द से जल्द मंजूरी देने को कहें. पुलिस ने कोर्ट को बताया कि मंजूरी दिल्ली सरकार की ओर से लंबित है और कुछ ही दिनों में हासिल कर ली जाएगी. इस पर कोर्ट ने कहा, 'अधिकारी लंबे समय तक फाइल अटकाकर नहीं रख सकते.' कोर्ट ने इससे पहले दिल्ली पुलिस से इजाजत हासिल किए बिना कुमार और  अन्य के खिलाफ आरोप-पत्र दायर करने को लेकर सवाल किए थे और उन्हें छह फरवरी तक का समय दिया था. पुलिस ने 14 जनवरी को कुमार और जेएनयू के पूर्व छात्रों- उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य के खिलाफ शहर की एक अदालत में आरोप-पत्र दायर किया था. इसमें कहा गया था कि कुमार ने संसद पर हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु की फांसी की बरसी पर विश्वविद्यालय में नौ फरवरी 2016 को रखे गए एक कार्यक्रम के दौरान सभा की अगुवाई की थी और उसने देश विरोधी नारेबाजी का समर्थन किया था.

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