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TikTok के चाहने वाल दर्शकों को एक बड़ा झटका लग सकता है। मद्रास हाई कोर्ट ने सरकार को इस ऐप को बैन करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट का कहना है कि ये चाइनीज वीडियो एप TikTok 'आपत्तिजनक कंटेंट' को बढ़ावा देती है।
मद्रास हाईकोर्ट ने ऐप के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, 'जो बच्चे TikTok का उपयोग कर रहे हैं, वे यौन शिकारियों के संपर्क में आसानी से आ सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि आपत्तिजनक कंटेट के चलते TikTok का इस्तेमाल करना खतरे से खाली नहीं है। '
चीन के एक कंपनी द्वारा बनाई गई एप 'TikTok' पर यूजर्स अपने छोटे-छोटे वीडियो बनाने के साथ ही उन्हें शेयर भी कर सकते हैं। भारत में ये कम समय में ही काफी पॉपुलर हो गया है। ऐप के जरिए बॉलिवुड के डायलॉग्स , जोक्स पर यूजर्स वीडियो बनाते हैं। बता दें कि फरवरी में मीडिया से बातचीत के दौरान, तमिलनाडु के आईटी मंत्री ने कहा था कि ऐप पर कुछ कंटेंट काफी 'असहनीय' होते हैं।
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